आबकारी विभाग की ओर से पूर्व के वर्षों की बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान शुरु
चित्तौड़गढ़, । आबकारी विभाग की ओर से पूर्व के वर्षों की बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत विभाग के अधिकारी विभागीय बकायादारों से व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें बकाया जमा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
जिला आबकारी अधिकारी देवेंद्र गिरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आबकारी बकाया के प्रकरणों को शीघ्र समाधान के दृष्टिकोण से आबकारी एमनेस्टी योजना वर्ष 2023 घोषित की गई है। यह योजना उन समस्त आबकारी राजस्व बकाया प्रकरणों पर लागू होगी जिनकी राजस्व बकाया 31 मार्च 2022 या इससे पहले की हो इस योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रकरणों नई आबकारी व्यवस्था एवं कोविड 19 महामारी के प्रभाव के दृष्टिगत मूल बकाया राशि में शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट एवं संपूर्ण ब्याज माफी दी जा रही है। 2018 से 2021 के प्रकरणों में संपूर्ण ब्याज माफी का प्रावधान जबकि 2018 से पूर्व के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की छूट सहित संपूर्ण व्याज माफी का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रकरणों में 50 प्रतिशत तक परन्तु गारंटी राशि के अधिकतम 15 प्रतिशत के अध्यधीन छूट 30 जून, 2023 तक ही दिए जाने का प्रावधान है। 1 जुलाई 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक बकाया राशि के 45 प्रतिशत तक की ही छूट दी जाएगी जो कि गारंटी राशि के अधिकतम 13 प्रतिशत के अध्यधीन होगी। इसके बाद यह योजना समाप्त हो जाएगी 30 जून 2023 तक आबकारी एमनेस्टी योजना के अधिकतम लाभ लिए जाने हेतु बकायादार विभाग में यथाशीघ्र संपर्क कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जिले में आबकारी बकाया के 190 प्रकरण लंबित है जिनमें लगभग 44 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूली योग्य है। इसी क्रम में विभाग द्वारा बाकीदारों के घरों पर जाकर उन्हें योजना से अवगत करवाते हुए अधिकाधिक बकाया राशि जमा कराने के लिए ढोल व बैनर के जरिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यदि योजनावधि तक बकाया जमा नहीं करवाई गई तो बकायादार की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर वसूली की जाएगी।