विदेश में 60 लाख टन चीनी बेच सकेंगे निर्यातक, खाद्य मंत्रालय ने दी अनुमति
खाद्य मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब चीनी मिलें खुद या निर्यातकों के माध्यम से विदेशों में चीनी बेच सकते हैं। इसके अलावा मिलें देश की दूसरी मिलों के निर्यात कोटे के साथ अदला-बदली भी कर सकेंगी।
खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी कर जानकारी दी कि सरकार ने कोटा के आधार पर साठ लाख टन चीनी के निर्यात को अनुमति दे दी है। इसके मुताबिक, मंत्रालय ने अगले साल 31 मई 60 लाख टन चीनी के निर्यात की मंजूरी दी है।
इससे पहले की तीन चीनी विपणन सत्रों (मार्केटिंग सेशन) के औसत चीनी उत्पादन का 18.23 प्रतिशत हिस्सा निर्यात कोटे के तौर पर चिह्नित किया गया है। खाद्य मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब चीनी मिलें खुद या निर्यातकों के माध्यम से विदेशों में चीनी बेच सकते हैं। इसके अलावा मिलें देश की दूसरी मिलों के निर्यात कोटे के साथ अदला-बदली भी कर सकेंगी।
अधिसूचना के मुताबिक, चीनी के अनियंत्रित निर्यात पर रोक लगाने और घरेलू खपत के लिए लिए वाजिब दर पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने एक नवंबर, 2022 से 31 मई, 2023 तक तर्कसंगत सीमा के साथ चीनी निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है।
सूत्रों के मुताबिक, चीनी निर्यात कोटा की पहली खेप की मंजूरी सिर्फ मई के आखिर तक के लिए ही दी गई है। उसके बाद निर्याद कोटा तय करने का फैसला घरेलू चीनी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।