चार आतंकियों को सजा, दो को ट्रिपल आजीवन कारावास
भोपाल। मध्यप्रदेश की सेंधवा बॉर्डर पर 2013 में सिमी आतंकियों और एटीएस के बीच हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार चार आतंकियों को एनआइए की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया। शुक्रवार को सिमी के मास्टर माइंड अबू फजल समेत चार आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन्हें तिहरे आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।
एनआइए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सिमी के चार आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुना दी। इनमें सिमी का मास्टर माइंड अबू फजल और इमरान नागौरी पहले से भोपाल की गांधी नगर सेंट्रल जेल में बंद हैं। जबकि कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान जमानत से पेशी पर आए आतंकी उमर और सादिक को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आतंकियों की कड़ी सुरक्षा के बीच चिकित्सा परीक्षण के बाद सेंट्रल जेल भेज दिया गया। एनआइए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने यह सजा सुनाई है। इन पर धारा 16 और 4/5 यूएपीए एक्ट के तहत ट्रिपल उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की बार्डर पर स्थित सेंधवा के पास सिमी के आतंकियों और एटीएस के बीच 2013 में मुठभेड़ हुई थी। तभी इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था।
एक नजर
अबु फजल को धारा 307, 468 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट में 10 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपए का अर्थ दंड।
इरफान नागौरी को धारा 307 भादवि 25/27 आर्म्स एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए का जुर्माना।
उमेर दण्डोती और मो. सादिक को धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, धारा 16 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अनतर्गत तिहरे आजीवन कारावास की सजा। साथ में 10-10 हजार के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।