सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए जारी की गाइडलाइन, छात्रों को देना होगा डेढ़ दिन का साप्ताहिक अवकाश

सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए जारी की गाइडलाइन, छात्रों को देना होगा डेढ़ दिन का साप्ताहिक अवकाश
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जयपुर। देश में कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के कोटा में छात्र-छात्राओं की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत अब नौंवी कक्षा से पहले छात्रों का कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं होगा। छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने की जिम्मेदारी कोचिंग संस्थानों की होगी।

छात्रों को डेढ़ दिन का देना होगा साप्ताहिक अवकाश

छात्रों को डेढ़ दिन का साप्ताहिक अवकाश देना होगा। साथ ही क्लास में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात सही रखना शामिल है। राज्य सरकार की ओर से उच्च शिक्षा सचिव भवानी देथा की अध्यक्षता में गठित समिति ने यह गाइडलाइन तय की है। गाइडलाइन के अनुसार, छात्रों के स्क्रीनिंग टेस्ट अनिवार्य होंगे, लेकिन उनके परिणाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। छात्रों की रैंक के स्थान पर वर्णानुक्रम में बैच तय होंगे।

कोचिंग संस्थानों पर निगरानी के लिए प्रशासन केंद्र स्थापित करेगा। अन्य राज्यों के छात्रों की वीसी के माध्यम से उनके अभिभावकों की बातचीत करवाना अनिवार्य होगा। अभिभावकों के साथ कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों की नियमित तौर पर बैठक होगी। छात्रों के स्वास्थ्य की जांच नियमित तौर पर करवाना अनिवार्य होगा। मनोचिकित्सकों द्वारा छात्रों की नियमित जांच की जाएगी।

कोचिंग का फीस करना होगा 

सरकार ने कोचिंग संचालकों से कहा कि बच्चों में पढ़ाई के तनाव को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि वह हताश और निराश होकर गलत कदम न उठाएं। गाइडलाइन में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई छात्र वापस अपने घर जाना चाहता है। वह कोचिंग नहीं करना चाहता तो उसकी फीस वापस करना अनिवार्य होगा।

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