समगोत्र और एक ही गांव में शादियों पर रोक लगाएगी सरकार, हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की तैयारी
चंडीगढ़, । हरियाणा सरकार ने हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी गई है। खापों की मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर गृह तथा क्रिड विभाग (CRID) ने हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव की प्रक्रिया चालू कर दी है। हरियाणा में समगोत्र एवं गांव की गांव यानी एक ही गांव में शादी लंबे समय से विवाद का कारण रही है।
खापो की आपत्ति के बाद सरकार अब समगोत्र और एक गांव में शादी के विवाद को हल करने की दिशा में बीच का रास्ता निकालने के मूड में है। सरकार की ओर से गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने बुधवार को नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आगे की कार्रवाई के लिए फाइल भेज दी है।भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल और सर्वजातीय कंडेला खाप के प्रधान धर्मपाल कंडेला लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। रमेश दलाल के नेतृत्व में कई खाप प्रतिनिधियों ने हाल ही में हरियाणा के वित्तायुक्त राजेश खुल्लर के साथ बैठक कर हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव के लिए अपने तर्क एवं सुझाव दिए थे।
..सामाजिक मानदंडों के विपरित है'
खापों के अनुसार, समगोत्र और समान गांव में विवाह समाज में सामाजिक मानदंडों के विपरीत है। इसलिए उन्होंने खाप पंचायतों की मांगों के अनुसार संशोधन लाने के लिए राज्य सरकार के सामने यह मांग उठाई है। समगोत्र और अंतर ग्राम विवाह के कारण बच्चों के माता-पिता को अपमान और मानसिक यातना मिलती है, जिनके लड़के-लड़की ऐसे वैवाहिक संबंध बनाते हैं और जो सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, वह आखिर तक प्रताड़ित होते हैं।