उद्यमियों को बिना गिरवी दो करोड़ के बैंक ऋण के लिए गारंटी देगी सरकार

उद्यमियों को बिना गिरवी दो करोड़ के बैंक ऋण के लिए गारंटी देगी सरकार
X

 लखनऊ ।उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में निवेश करने वाले उद्यमियों को दो करोड़ रुपये तक के कोलेटरल फ्री ऋण (यानी बिना गिरवी के ऋण) पर बैंकों की ओर से लिए जाने वाली वन टाइम गारंटी फीस राज्य सरकार वहन करेगी। एमएसएमई विभाग ने बृहस्पतिवार को एमएसएमई नीति-2022 को लागू करने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया। यह नीति सितंबर 2027 तक प्रभावी रहेगी।
एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि नए सूक्ष्म उद्योग के लिए ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम 25 लाख रुपये) प्रति इकाई पांच वर्षों के लिए दिया जाएगा। वहीं उद्यमियों को पूंजीगत निवेश पर 10 से 25 फीसदी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ऋण के ब्याज पर 60 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। सूक्ष्म इकाइयों के पात्र निवेश के  लिए आवेदन अवधि दो वर्ष होगी। इस तरह लघु उद्योग के लिए तीन और मध्यम उद्योग के लिए चार वर्ष होगी। मंत्री ने बताया कि प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक स्रोतों से क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग पर खर्च के 20 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपये) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

Next Story