अनिल कपूर के नाम-आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, ये है पूरा मामला

अनिल कपूर के नाम-आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल पर  हाईकोर्ट ने लगाई रोक, ये है पूरा मामला
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को विभिन्न संस्थाओं को अभिनेता अनिल कपूर के नाम, छवि और आवाज का उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से रोक दिया। एचसी ने कहा कि अभिनेता के नाम, आवाज और छवियों का अवैध तरीके से उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, वह भी व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तो बिल्कूल नहीं। कोर्ट ने आदेश में कहा, उनसे संबंधित वेबसाइटों और उनके लिंक को सभी आईएसपी द्वारा तुरंत हटा दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि अब उपलब्ध उपकरण लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वादी के व्यक्तित्व का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। सेलिब्रिटी को निजता का अधिकार भी प्राप्त है।

अनिल कपूर से जुड़ी साम्रगी हटाने के दिए निर्देश

न्यायालय ने तुरंत ब्लॉक और निलंबित करने का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की पीठ ने आदेश पारित करते हुए यह भी कहा कि अन्य अज्ञात व्यक्तियों को भी वीडियो प्रसारित करने से रोका जाता है। दूरसंचार विभाग एमईआईटीवाई उन लिंक और अन्य लिंक को भी अवरुद्ध करने का आदेश जारी करेगा जो अश्लील वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अदालत ने कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाले मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया।

जानिए क्या है पूरा मामला

अभिनेता ने अपने नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवि, या किसी अन्य विशेषता का उपयोग करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों और सोशल मीडिया चैनलों, वेबसाइटों, मोबाइल ऐप्स के खिलाफ अपने प्रचार व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की, जो विशेष रूप से किसी भी विज्ञापन के लिए उनके साथ पहचाने जाने योग्य है। कपूर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक, जीआईएफ आदि सहित किसी भी तकनीक के उपयोग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व अधिकारों के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा की भी मांग की

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