फर्जी सिम लिया तो खैर नहीं, 3 साल की जेल के साथ इतना जुर्माना; लोकसभा में पारित हुआ टेलीकॉम विधेयक

फर्जी सिम लिया तो खैर नहीं, 3 साल की जेल के साथ इतना जुर्माना; लोकसभा में पारित हुआ टेलीकॉम विधेयक
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 दिल्ली ।लोकसभा में बुधवार को दूरसंचार विधेयक, 2023 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा। इस विधेयक में सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी देश या व्यक्ति के टेलीकॉम सेवा से जुड़े उपकरणों को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार होने का प्रावधान किया गया है। साथ ही आपात स्थिति में मोबाइल सेवाओं और नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। नये विधेयक में उपग्रह स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए गैर नीलामी मार्ग प्रदान करने का भी प्रावधान है।

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