तीन माह पहले मासूम से दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा

तीन माह पहले मासूम से दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा
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सूरत। सूरत कतारगाम इलाके में करीब 3 माह पहले एक मासूम से दुष्‍कर्म कर हत्‍या करने के मामले में दोषी पाये गये 41 साल के मुकेश पंचाल को शहर की जिला एवं सत्र अदालत ने फांसी की सजा दी है।

सरकारी वकील नयन सुखडवाला ने बताया कि दिसंबर 2022 में कतारगाम में मृतक कुत्ते को बिस्किट खिलाने के लिए घर से बाहर निकली थी, यहीं से मुकेश पंचाल उसे अपने साथ ले गया तथा उसके साथ दुष्‍कर्म किया। दर्द से कराहती मासूम को चुप कराने के लिए मुकेश ने उसे चांटे मारे तथा अपने पेंट से उसका गला घोंट कर हत्‍या कर दी।

 

बच्‍ची के घर नहीं पहुंचने पर माता-पिता ने उसकी तलाश की तथा पुलिस को सूचित किया। आसपास तलाश करने पर एक घर बंद मिला जिसके एक कमरे में थैले में रखा उस मासूम का शव बरामद किया गया।मासूम को शरीर में 9 स्‍थानों पर जख्‍म थे तथा उसके प्राइवेट पार्ट में कपडा व धातू ठूंस देने से गहरे जख्‍म के निशान थे। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी मुकेश पंचाल को फांसी की सजा दी है।

बता दें कि सूरत में पिछले कुछ समय में ही 8 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। इनमें से 6 मामलों में सरकारी वकील के रूप में सुखडवाला उपस्थित रहे।

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