सूचना का अधिकार के तहत सूचना नहीं देने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को सूचना आयुक्त की चेतावनी

रायपुर (भीलवाड़ा) राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर द्वारा ,सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के तहत सूचना नहीं देने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ,कार्यालय जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को चेतावनी देकर निर्णय सुनाया।
अपीलार्थी मुकेश शर्मा निवासी रायपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत रायपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायपुर को आवंटित की गई भूमि आराजी नंबर 4524 /1137 रकबा 0.22 हेक्टेयर पर व्याप्त अतिक्रमण के संबंध में चार बिंदुओं पर सूचना चाही गई थी।
चाही गई सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी ने प्रथम अपीलय अधिकारी जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को प्रथम अपील प्रस्तुत की लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
द्वितीय अपील राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर में प्रस्तुत करने पर आयोग ने उनकी अपील स्वीकार कर अपने निर्णय में राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को चेतावनी देते हुए लिखा कि
"प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर प्रस्तुत नहीं किया है ,जबकि उन्हें आयोग के नोटिस दिनांक 07/07/ 2023 प्रेषित कर प्रत्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया ,लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा ना तो कोई अपीलोत्तर प्रस्तुत किया गया तथा नही स्वयं उपस्थित हुए । इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति संवेदनशील व गंभीर नहीं है। अतः प्रत्यर्थी को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं नोटिस आदि का निर्दिष्ट आदि का विनिर्दिष्ट समयावधि में प्रत्युत्तर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जाएगा। तथा बिंदु संख्या 5 के अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना स्पष्ट एवं देय है। अतः प्रत्यर्थी को निर्देश दिए जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी कार्यालय में उपलब्ध सूचना/ विनिश्चय अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर जरिये पंजिकृत डाक के द्वारा अपीलार्थी को निःशुल्क भिजवाना सुनिश्चित करें।"