मिठाई की निर्माण तिथि एवं उपयोग तिथि अंकित करना अनिवार्य, अन्यथा हो सकता है 2 लाख तक का जुर्माना
चित्तौड़गढ़, । दीपावली के पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खराब व पुरानी मिठाइयों की बिक्री के अंदेशों को देखते हुए निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई तेज की गई हैं। सीएमएचओ डा. रामकेश गुर्जर ने बताया की बाजार में त्यौहारी सीजन देखते हुए मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ ही आमजन को शुद्ध, ताजा मिठाइयां व अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध हो इस हेतु सभी मिठाई विक्रताओं द्वारा कांउटर में रखी मिठाईयों पर निर्माण दिनांक अंकित किया जाना सुनिश्चित करावे। इस क्रम में सभी मिठाई विक्रताओं से अपील की जाती है कि उक्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करे सभी खाद्य व्यापारी अपनी अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र परिसर में उचित स्थान पर प्रदर्शित करे। मिठाईयां, नमकीन व अन्य खाद्य पदार्थ तैयार करने में अच्छी क्वालिटी की सामग्री उपयोग में ले, खाद्य सामग्री को भलिभांती ढक कर रखे व परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म का निरीक्षण करने पर उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 58 के तहत 2 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। सभी मिठाई वालों को अपनी परिसर में रखी मिठाइयों पर एक्सपायरी दिनांक या यूज बाय डेट लिखना अनिवार्य है।