गाड़ी के पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना जल्द होगा अनिवार्य जानें नियम तोड़ने पर कितना भरना होगा चालान!

गाड़ी के पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना जल्द होगा अनिवार्य जानें नियम तोड़ने पर कितना भरना होगा चालान!
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ऑटो डेस्क। जब से टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई है, तब से लोगों का भरोसा हाई-टेक गाड़ियों से उठता जा रहा है। हालांकि, गाड़ी में सवार यात्री को भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। इसी क्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को घोषणा की कि पैसेंजर सीट पर सवार यात्री को भी अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा। इसको लेकर नियम लाए जा रहे हैं। नियम को उल्लंघन करने वालों को भारी चालान का सामना भी करना पड़ सकता है।

इतने का कटेगा चालान

ये नियम लागू होने के बाद अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसे कम से कम 1,000 रुपये तक के चालान का सामना करना पड़ सकता है। चालान शुल्क के बारे में जानकारी नितिन गडकरी ने एक सवाल के जवाब में दी।

गडकरी ने पीछे बैठे लोगों के लिए सीटबेल्ट के अनिवार्य उपयोग पर कहा कि जुर्माना लेना मकसद नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाना है। भारत सरकार का लक्ष्य साल 2024 तक सड़क हादसों में 50 फीसदी कमी लाना है।

अगर आप शराब पीकर वाहन चलाते हैं या वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं तो सावधान हो जाइये क्योंकि ऐसा करने पर अब आपको जेब खाली करनी पड़ सकती है । यातायात नियमों के अनुसार अब आपको एक ही गलती बार- बार करने पर और रक्त में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा निकलने पर ज्यादा जुर्माना और कम मात्रा निकलने पर कम जुर्माना देना पड़ेगा। 

यदि आप सार्वजनिक सड़कों पर अपनी गाड़ी से रेसिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। सार्वजनिक सड़कों पर रेसिंग करना खतरनाक ड्राइविंग के रूप में गिना जाता है

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