न्यायाधीश पद छोड़ने के बाद उनकी राय अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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By - Bhilwara Halchal |8 Aug 2023 5:28 PM IST
नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने पांच सदस्य संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए मंगलवार को कहा कि एक बार न्यायाधीश का पद छोड़ने के बाद उनके विचार बाध्यकारी तथ्य नहीं, बल्कि सिर्फ राय होते हैं।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा में दिए गए एक बयान का वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा पांच सदस्य संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 सुनवाई के दौरान उद्धृत करने पर की।
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