मतदाता पहचान पत्र से आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं, चुनाव आयोग ने SC को बताया फॉर्म में क्या होगा बदलाव
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By - Bhilwara Halchal |21 Sep 2023 6:01 PM GMT
नई दिल्ली,
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं को जोड़ने और पुराने के रिकार्ड्स को अपडेट करने वाले फार्मों में वह स्पष्टीकरण देने वाले बदलाव करेगा कि मतदाता पहचान पत्र के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक है। चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट प्रविष्टियों को खत्म करने के लिए मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का नया नियम बनाया था।
स्पष्टीकरण वाले बदलावों की मांग
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनाव आयोग की दलीलों पर संज्ञान लिया और उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मतदाताओं का पंजीकरण (संशोधन) नियमों, 2022 के नियम 26बी में स्पष्टीकरण वाले बदलावों की मांग की गई थी।
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