सड़क जाम करने पर विधायक को सजा, लगाया जुर्माना
जबलपुर. सड़क जाम करने पर कोर्ट का सख्त रूख सामने आया है।अनाधिकृत रूप से सड़क जाम करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पथरिया विधायक रामबाई को दोषी पाया। विधायक रामबाई को बाकायदा अदालत उठने तक की सजा भी सुनाई। जज विश्वेश्वरी मिश्रा की कोर्ट ने उनपर 1500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया।
इस मामले में अन्य सह अभियुक्तों को शाम को घर जाने दिया गया। अन्य सभी अभियुक्तों पर भी कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक लोक अभियोजन अधिकारी अरुणप्रभा भारद्वाज के अनुसार जाम का यह मामला मार्च 2015 का है।
तब दमोह के शासकीय अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। परिजन ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही और उचित इलाज नहीं मिलने के कारण मौत हुई थी। सूचना पर रामबाई अपने समर्थकों के साथ पहुंच गईं और युवक का शव सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया।
रामबाई बसपा से विधायक बनीं तो मामला एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर स्थानांतरित कर दिया - इस पर पुलिस ने रामबाई और सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया। बाद में रामबाई बसपा से विधायक बनीं तो मामला एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया।