ATM से नहीं निकले पैसे लेकिन अकाउंट से कट गई राशि, तुरंत करें ये काम, बैंक वापस कर देगी पैसे
हमें अब कैश निकालने के लिए बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हम एटीएम के जरिये आसानी से कैश निकाल सकते हैं। बैंक में अकाउंट ओपन करते वक्त समय बैंक आपको एटीएम कार्ड देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब ATM से पैसे निकालते हैं तो कभी नेटवर्क की वजह से या फिर किसी और वजह से अकाउंट से कैश नहीं निकलता है। यानी कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। इस वजह से बैंक अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं। ऐसे में अक्सर हम घबरा जाते हैं। अब आप इसकी शिकायत बैंक को कर सकते हैं। आपको बैंक नहीं जाना होगा आप ऑलनाइन या फिर बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
एटीएम में कैश के फंस जाने को लेकर आरबीआई ने हर बैंक को दिशा-निर्देश दिया है। बैंक आपके पैसे 10-15 देन में रिफंड कर देता है। लेकिन आपको रिफंड पाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि बैंक आपके पैसे किस तरह रिफंड करता है।
आरबीआई के नियम
जब भी बैंक के पास एटीएम में कैश फंस जाने को लेकर शिकायत आती है तब बैंक को 5 दिन में इस समस्या का समाधान करना होता है। rbi के नियमों के तहत अगर बैंक 5 दिन के भीतर कोई समाधान नहीं करता है तब बैंक को हर दिन 100 रुपये के हिसाब से मुआवजा देना होता है। अगर ग्राहक मुआवजे से संतुष्ट नहीं होता है तब ग्राहक https://cms.rbi.org.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकता है।हमें अब कैश निकालने के लिए बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हम एटीएम के जरिये आसानी से कैश निकाल सकते हैं।
इस नियम में सभी ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम पर भी लागू होती है। इसमें कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर, PoS ट्रांजेक्शंस, IMPS ट्रांजेक्शन, UPI ट्रांजेक्शंस, ई कॉमर्स और मोबाइल ऐप ट्रांजेक्शन शामिल है। हर बैंक में इस परेशानी को निपटाने के लिए एक अवधि तय होती है, इसी के साथ मुआवजे की रकम भी तय है। कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर हो या आईएमपीएस में इस समस्या को अगले दिन तक में ही निपटा दिया जाता है।
इन बातों का रखें ध्यान
आपके साथ जब ऐसा हो तो आप एक बार विदड्रॉल के नोटिफिकेशन और अकाउंट बैलेंस को जरूर चेक करें। अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो आपको 5 दिन का इंतजार करना चाहिए। अगर फिर भी पैसे रिफंड नहीं होता है तब आप बैंक में इसकी शिकायत कर सकते हैं।