5 हजार से अधिक राशि कार्यालय में ही होगी जमा

5 हजार से अधिक राशि कार्यालय में ही होगी जमा
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राजसमन्द (राव दिलीप सिंह)वित्तीय वर्ष 2024 में राज्य सरकार द्वारा परिवहन सेवा से संबंधित कर एवं ई-वन्ना में डिफाल्टर वाहन मालिकों को राहत प्रदान करते हुए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। डीटीओ कल्पना शर्मा ने बताया कि योजना के तहत वाहन मालिक जिला परिवहन कार्यालय में उपस्थित हो कर योजना का लाभ ले सकते है।

योजना से आमजन वंचित ना हो इस हेतु माह मार्च 2024 में समस्त दिवसों (शनिवार एवं रविवार) पर कार्यालय खुला रहेगा एवं वाहनों का कर जमा एवं ई-रवन्ना चालानों की प्रशमन राशि जमा करने का कार्य संचालित किया जाएगा। वाहन स्वामियों को 5000 रुपए से अधिक की राशि भी कार्यालय में जमा की जाएगी।

उन्होंने समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि योजना का लाभ लेते हुए अधिकाधिक वाहनों का कर जमा करावें

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