राष्ट्रीय लोक अदालत 9 को

नाथद्वारा । राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्बर को किया जा रहा है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के संबंध में अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा प्रेमप्रकाश जीनगर ने बताया कि अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजसमन्द आलोक सुरोलिया के निर्देशानुसार आगामी 9 दिसम्बर (द्वितीय शनिवार) को नाथद्वारा मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय दाण्डिक अपराध, अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसुली के प्रकरण, पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर), एम.ए.सी.टी. प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधित विवाद अन्य सिविल मामलें (जिनमें ओ.डी.आर. से निस्तारण संभव हो) एवं बैंकों, बी.एस.एन.एल. तथा विद्युत विभाग आदि से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा।
अध्यक्ष ने बताया कि अधिवक्तागण, पक्षकारान् एवं न्यायालय के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अधिवक्तागण अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण उक्त लोक अदालत में रखवाये एवं उक्त लोक अदालत से पूर्व ही अपने अपने प्रकरण जिनमें राजीनामा होने की संभावना है उन प्रकरणों को लोक अदालत से पूर्व ही प्री-काउंसलिंग हेतु भी रखवाये जिससे लोक अदालत से पूर्व ही प्रकरणों का राजीनामें से निस्तारण किया जा सके।
इसके साथ ही अध्यक्ष ने आमजन से भी अपील की कि पक्षकारान् संबंधित न्यायालय में अपने अपने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखने का अनुरोध कर सकते है एवं वे न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकृति के प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाकर राजीनामा के माध्यम से इनका शीघ्र निस्तारण करवा सकते है जिससे समय व धन की बचत होगी तथा प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण हो सकेगा।
