मोबाइल फोन चुराने वालों की खैर नहीं! IMEI नंबर से जुड़े नए नियम लाई सरकार
स्मार्टफोन्स की चोरी, ब्लैक-मार्केटिंग और फेक IMEI नंबर जैसे मामलों से निपटने के लिए सरकार सख्ती अपना रही है। ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार IMEI नंबर से जुड़ी नई गाइडलाइन्स लेकर आई है। नए नियमों के मुताबिक, भारत में इस्तेमाल होने वाले हर हैंडसेट का IMEI नंबर इंडियन काउंटरफीटेड डिवाइस रिस्ट्रिक्शन (ICDR) पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा।
सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है, "भारत में बिक्री, टेस्टिंग, रिसर्च या अन्य वजहों से इंपोर्ट होने वाले स्मार्टफोन्स के इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (IMEI) नंबर को भारत सरकार के इंडियन काउंटरफीटेड डिवाइस रिस्ट्रिक्शन पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ऐसा मोबाइल फोन भारत में लाने से पहले दूरसंचार विभाग के अंतर्गत करना अब जरूरी होगा।"
क्या होता है फोन का IMEI नंबर?
IMEI या इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर किसी भी तरह की वायरलेस कनेक्टिविटी से जुड़ने वाले डिवाइसेज की पहचान होते हैं। सिंगल सिम फोन का एक IMEI और डुअल सिम फोन के दो IMEI नंबर होते हैं। ये नंबर तय करते हैं कि मोबाइल डिवाइस को उसमें लगा सिम कार्ड बदले जाने के बाद भी ट्रैक किया जा सके। इस तरह फोन के आपराधिक मामलों में इस्तेमाल या चोरी की स्थिति में यूजर तक पहुंचा जा सकता है।