प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसुचना जारी किसान करवा सकते है खरीफ 2023 की अधिसूचित फसलों का फसल बीमा
चित्तौड़गढ़, । संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार दिनेश कुमार जागा ने बताया कि फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की गई जिसके अनुसार किसान करवा सकते हैं। खरीफ 2023 की अधिसूचित फसलों का फसल बीमा, इस हेतु चित्तौड़गढ़ जिले में खरीफ 2023 एवं रबी 2023-24 हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जयपुर को अधिकृत किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जारी अधिसूचना के अनुसार इस मोसम हेतु जिले में उडद, कपास, मंगफली, ग्वार, ज्वार, मक्का, धान एवं सोयाबीन फसले अधिसूचित की गई है। खरीफ 2023 में भी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले कृषकों के लिए फसल बीमा स्वैच्छिक किया गया है। बैंको से फसली ऋण लेने के बावजूद बीमा नहीं लेना चाहने वाले किसान 24 जुलाई 2023 तक बैंक में जाकर निर्धारित प्रपत्र में लिखित में इस बाबत आवेदन कर सकते हैं। यदि ऋणी कृषक द्वारा फसल में परिवर्तन करना है तो वह 29 जुलाई, 2023 तक फसल के नाम में परिवर्तन करवा सकेगा। अऋणी किसान भी तय तिथि तक फसल बीमा अपने निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक / वाणिज्यिक बैंक अथवा कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से करा सकेंगे। इस हेतु आधार कार्ड, भूमि की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति नवीनतम गिरदावरी की स्व प्रमाणित प्रति बैंक खाता की पास बुक की छाया प्रति आवश्यक दस्तावेज होंगे। कृषकों द्वारा फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि भारत सरकार द्वारा 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं -
1. कम प्रीमियम दर बीमा योजना में अब सभी फसलों के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम दर निश्चित की गई है जबकि वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम दर रखी गई है।
2. खरीफ 2023 हेतु अधिसूचित फसलें जिले हेतु सोयाबीन, मक्का, उड़द, कपास, मूंगफली, ग्वार, ज्वार एवं धान फसलें अधिसूचित की गई है।
3. कौनसे किसान बीमा ले सकते हैं फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक, बटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा स्वैच्छिक आधार पर करवाया जा सकता है। बंटाईदार कृषकों के मामलों में जिस जिले में स्वयं कृषक रहता है उसी जिले में बंटाई भूमि मान्य होगी।
4. यद्यपि बीमा करवाया जाना पूर्णतया स्वैच्छिक है किन्तु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की तिथी से सात दिवस पूर्व अर्थात 24 जुलाई 2023 तक अपने ऋण प्रदाता बैंक को इस बबत घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा योजना में सम्मिलित माना जायेगा एवं बीमा प्रीमियम उसके ऋण खाते से वसूल करली जायेगी।
5. गैर ऋणी कृषकों को बीमा लेने के लिए वित्तीय संस्था को फसल के खसरा नम्बरों की स्व प्रमाणित नवीनतम जमाबंदी की नकल, स्वप्रमाणित घोषणापत्र जिसमें प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्र, प्रस्तावित फसल का बुवाई क्षेत्र मालिक का नाम बीमा हित का प्रकार (स्वयं परिवार अथवा बटाई) अंकित कर आधार नम्बर, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, IFS Code का उल्लेख हो प्रस्तुत करना होगा।
बीमा कवर -
कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों में बुवाई नहीं होने की स्थिति में (निष्फल / बाधित बुवाई ) प्रमुख फसलों हेतु केवल खरीफ मौसम के लिए
खड़ी फसल में सुखा, लम्बी सूखा अवधि, बाढ़, जल प्लावन कीट व्याधि, भू स्खलन, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावुष्टि और चक्रवात से होने वाली उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा (राज्य सरकार द्वारा सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज आंकडों के आधार पर) फसल कटाई उपरान्त सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को
चक्रवात चक्रवाती वर्षा, असमायिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिए कटाई उपरान्त अधिकतम 2 सप्ताह की अवधी के लिए।
अधिसूचित क्षेत्र के आंशिक कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग एवं जलप्लावन से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान
युद्ध, आणविक खतरों, शरारतपूर्ण क्षति एवं अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम से होने वाली क्षति को योजना के तहत बीमा कवर से बाहर रखा गया है।
फसल बुवाई से लेकर कटाई तक सूखे, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बिजली गिरने से लगी आग एवं कीट व्याधि प्रकोप सहित नुकसान जिसे नियंत्रित नही किया जा सकता उसका पटवार मण्डल में 4 व तहसील क्षेत्र में 16 फसल कटाई प्रयोग से ज्ञात उत्पादन को गारण्टी उपज में से नुकसान का आकलन कर बीमित राशि अनुसार फसल क्लेम निर्धारित किया जायेगा, इसी प्रकार फसल काटकर सूखन को खेत में छोड़ी होने के दौरान जलभराव, भीगने से हुए नुकसान का व्यक्तिगत क्लेम के आधार पर फसल बीमा क्लेम देय होगा।
बीमा करवाने की अंतिम तिथी 31 जुलाई 2023 है एवं ऋणी कृषकों द्वारा बीमा नहीं चाहने पर वित्तीय संस्था को सात दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा साथ ही ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना अंतिम तिथि से दो दिवस पूर्व अर्थात 29 जुलाई 2023 तक
वित्तीय संस्थान को देनी आवश्यक होगी।
प्रभावित किसान को आपदा से हुए नुकसान की सूचना आपदा के 72 घंटे में कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर 1800 419 6116 अथवा Crop Insurance App अथवा लिखित में बैंक / कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है।