अब बजट होटलों और रेस्टोरेंट को भी मिलेंगे लाभ

अब बजट होटलों और रेस्टोरेंट को भी मिलेंगे लाभ
X

चित्तौड़गढ़। पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक विवेक जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पूर्ण मान्यता प्रदान की गई थी, जिससे पर्यटन इकाइयों को औद्योगिक मानक से टैरिफ और शुल्क का लाभ मिल रहा है। 
अब राज्य सरकार द्वारा पूर्व आदेशों में कर बजट और छोटी होटलों, रेस्टोरेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होटल, रीको क्षेत्र में संचालित होटल, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत लाभ प्राप्त पर्यटन इकाइयां, केंद्र और राज्य सरकार के संग्रहालय को भी सम्मिलित कर लिया गया है। 
निजी क्षेत्र की पर्यटन इकाइयों को कोड अथवा संस्था आधार नंबर एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर पर्यटन विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। जिससे उन्हें औद्योगिक दर से कर व अन्य शुल्क देने होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित पर्यटन इकाइयों को राजस्व विभाग/जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा पर्यटन इकाई अथवा वाणिज्यिक इकाई हेतु जारी भू संपरिवर्तन आदेश मान्य होगा। 
शहरी क्षेत्र की पर्यटन इकाइयों के लिए संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा जारी होटल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया हेतु जारी लाइसेंस अथवा पर्यटन विभाग द्वारा जारी प्रोजेक्ट अनुमोदन पत्र मान्य होगा। पर्यटन इकाइयां राज्य सरकार से संबंधित विभागों/उपक्रमों से औद्योगिक टैरिफ एवं शुल्क के लाभ प्राप्त कर सकेंगी। वर्तमान में पर्यटन इकाइयां औद्योगिक दर से बिजली भुगतान एवं शहरी विकास कर का लाभ प्राप्त कर रही हैं। 
सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग ने बताया की पहले के आदेशों में छोटे होटल, रेस्टोरेंट और ग्रामीण और रीको क्षेत्र में संचालित होटलों को औद्योगिक क्षेत्र के लाभ नही मिल रहे थे। अब संशोधित आदेश से 10 कमरों से अधिक कमरों वाली सभी होटलों, रेस्टोरेंट आदि को औद्योगिक क्षेत्र के लाभ मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित पर्यटन इकाइयों को भी लाभ मिलेगा। विभाग स्तर पर ऑनलाइन फॉर्म का अपडेशन कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध होंगे । इस संबंध में कोई भी जानकारी कार्यालय पर्यटक स्वागत केन्द्र, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त की जा सकती है।

Next Story