अब उद्यानिकी फसलों पर भी मिलेगा फसल बीमा

राजसमन्द ( राव दिलीप सिंह) प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति फसल बीमा की बैठक में लिये निर्णयानुसार राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2023 एवं रबी 2023-24 तक 2 फसल मौसम के लिये एग्रीकल्चर इंशोरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ऋणी व गैर ऋणी कृषकों के लिय प्रदेश में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन राजसमंद जिले में भी किया जा रहा है। राजसमंद जिले हेतु रबी 2023-24 में फूलगोभी व आम फसल का बीमा 31 दिसम्बर 2023 तक कराया जा सकता है।
योजना में शामिल किए जाने वाले कृषक इस योजना के अन्तर्गत ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा कराया जा सकेगा। ऋणी कृषक क्षेत्रीय ग्रामीण, बैंक, व्यवसायिक बैंक एवं भूमि विकास बैंक आदि द्वारा अधिसूचित इकाई क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए जिन कृषकों को रबी के लिए 31 दिसम्बर 2023 तक फसल ऋण की सीमा अनुमोदित (स्वीकृत) की गई हो तथा ऋण वितरित किया गया हो। सहकारी बैंक, सहकारी समिति द्वारा अधिसूचित इकाई क्षैत्र एवं अधिसूचित फसल के लिये जिन कृषकों को रबी के लिए 31 दिसम्बर 2023 तक फसल ऋण की सीमा अनुमोदित (स्वीकृत) की गई हो अथवा ऋण वितरित किया गया हो। कृषकों द्वारा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतया स्वैच्छिक है, किन्तु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिये नामांकन की अन्तिम दिनांक से 7 दिवस पूर्व (रबी के लिये 24 दिस्मबर 2023 ) तक संबंधित वित्तीय संस्था में इस बाबत् घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा (घोषणा पत्र का प्रारूप सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक शाखा में उपलब्ध है) अन्यथा उनको योजना में सम्मिलित माना जायेगा। ऋणी कृषको का प्रीमियम उनके बैंक खातों से वसूल किया जायेगा। सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था फसल बीमा प्रीमियम की कटौती करने से पूर्व कृषक से इस आशय का प्रमाण-पत्र लेना सुनिश्चित करेंगे कि उसने इस भूमि पर बोई गई फसल का बीमा किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था के माध्यम से नहीं करवाया है।
गैर ऋणी कृषक अपनी फसलों को बीमा नामांकन की अन्तिम दिनांक रबी हेतु 31 दिसम्बर 2023 तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं, डाक घर एवं सी.एम.सी. के माध्यम से करा सकेंगे। इसके अतिरिक्त कृषक द्वारा बीमा कम्पनी के अधिकृत बीमा एजेन्ट/मध्यस्थी, प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) द्वारा भी निर्धारित प्रक्रियाआं के तहत फसल बीमा करवाया जा सकाता है।
प्रीमियम गणना एवं अनुदान- वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिये बिमित राषि का 5 प्रतिषत कृषक द्वारा वहन किया जायेगा। आम फसल की बीमित राशि 112000/- रू है। कृषक द्वारा 5 प्रतिशत की दर से 5600/- रू वहन किया जायेगा। फूलगोभी फसल हेतु बीमित राशि 93430/- रू है, कृषक द्वारा 5 प्रतिशत की दर से 4672/- रू वहन किया जायेगा
