अब ऑनलाइन मिलेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी
राजसमंद( राव दिलीप सिंह)परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से नए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) तथा इनसे संबंधित सेवाएं यथा नवीनीकरण, फाइनेन्सर हाइपोथिकेशन आदि स्मार्ट कार्ड के स्थान पर ई-डीएल एवं ई-आरसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली जारी किए जाएंगे।
जिला परिवहन अधिकारी डॉ कल्पना शर्मा ने बताया कि इससे ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन हेतु पूर्व में ली जाने वाली स्मार्ट कार्ड की फीस 200 रुपये का भुगतान आवेदक को नहीं करना होगा। आवेदक घर बैठे अपने स्तर पर परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के माध्यम से या किसी नजदीकी ई-मित्र केन्द्र से ई-डीएल एवं ई-आरसी डाउनलोड कर पेपर अथवा पीवीसी कार्ड पर प्रिंट ले सकते हैं।
अतिरिक्त सुविधा के लिए समस्त परिवहन कार्यालयों में ई-मित्र प्लस सेल्फ सर्विस मशीन लगाई जा रही है, जिससे ई-डीएल एवं ई-आरसी के प्रिंट पेपर व पी.वी.सी. कार्ड पर सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किये जा सकेंगे।
ई-डीएल एवं ई-आरसी पर क्यूआर कोड अंकित होगा जिसे स्केन कर वाहन पंजीयन और लाइसेंस की प्रमाणिकता की जांच की जा सकेगी। यह क्यूआर कोड मोबाईल फोन से भी स्कैन किया जा सकता है।
केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में इलेक्ट्रोनिक दस्तावेजों को जारी करने, संबंधित जांच एजेंसियों को प्रस्तुत करने एवं इन्हें मान्य करने के संबंध में पूर्व में ही प्रावधान हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा इसकी विस्तृत प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों की सुविधा हेतु देश के समस्त पुलिस एवं परिवहन विभागों को केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इन दस्तावेजों को मान्य करने हेतु राज्य सरकार के स्तर पर पत्र लिखा गया है। विभाग द्वारा इस व्यवस्था के लिये वाहन डीलर्स, ई-मित्र केन्द्र के संचालकों, परिवहन से संबंधित विभिन्न संगठनों एवं एनजीओ के सहयोग एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करने हेतु प्रक्रिया :
परिवहन पोर्टल की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं।
इसके पश्चात Online Services में Driving License Related Services पर क्लिक करें।
इसके पश्चात Driving License में Print Driving License पर क्लिक करें उक्त स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अथवा आवेदन।
संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज करें तथा Proceed पर क्लिक करें।
इसके पश्चात् Generate OTP पर क्लिक करें।
इसके पश्चात Show Detail पर क्लिक करें।
अब स्क्रीन पर e-DL प्रदर्शित होगा जिसे डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
आरसी डाउनलोड करने हेतु प्रक्रिया :
परिवहन पोर्टल की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं।
इसके पश्चात् Online Services में Vehicle Related Services पर क्लिक करे।
स्क्रीन में पंजीयन नंबर दर्ज करें तथा Proceed पर क्लिक करें।
स्क्रीन में download document tab पर क्लिक करें. इसके पश्चात् प्रिंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर अपने वाहन के चेसिस नंबर के अंतिम पांच नंबर को दर्ज करें इसके पश्चात् Generate OTP पर क्लिक करे।
इसके पश्चात Show Detail पर क्लिक करें।
अब स्क्रीन पर - RC प्रदर्शित होगी जिसे डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।