जिले के समस्त लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार नजदीकी थाने में जमा करवाने के आदेश
चित्तौडग़ढ़। विधानसभा आम चुनाव को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण कराने हेतु कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शस्त्र जमा करने के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने आयुद्ध अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के अन्तर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारियों के अनुज्ञापत्र 5 दिसबर तक की अवधि के लिए इम्पाउण्ड करते हुए आदेश दिए हैं कि वे अपने शस्त्र तुरंत प्रभाव से संबंधित अथवा निकटतम पुलिस थाना पर जमा करवा कर नियमानुसार रसीद प्राप्त करें। ऐसे जमा कराये गये शस्त्र 5 दिसंबर के पश्चात् संबंधित पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी से नियमानुसार पुन: प्राप्त किये जा सकेंगे। चित्तौडग़ढ़ जिले के सभी पुलिस थाना में जमा करवाये गये शस्त्रों की पुलिस थानावार संकलित सूची प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जायेगी।
यह आदेश खिलाड़ी जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य है तथा बैंक सुरक्षा कर्मियों, मन्दिर एवं कंपनियों के सुरक्षा कर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, अद्र्ध सैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस बल, सिविल डिफेन्स, होमगार्डस, राजस्थान पुलिस तथा उन राज्यों तथा केन्द्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो कि कानून-व्यवस्था के संदर्भ में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हैं। उक्त आदेश की पालना नहीं किये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध आम्र्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, जिसका पूर्ण वैधानिक दायित्व शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी का होगा। उक्त आदेश 9 अक्तूबर से 5 दिसंबर 2तक की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।