भार वाहनों के वाहन स्वामियों को 15 मार्च तक जमा करवाना होगा अग्रिम कर
उदयपुर, । परिवहन विभाग की ओर से भार वाहनों के वाहन स्वामियों को 15 मार्च तक अगले वित्तीय वर्ष का अग्रिम कर जमा कराने का आह्वान किया गया है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचन्द पारीक ने बताया कि वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए सभी परिवहन कार्यालयों में मार्च माह में कर जमा कराने के लिए 5 हजार रुपये से अधिक की भी राशि नकद कार्यालय में स्वीकार की जा रही है। इसके साथ ही वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए मार्च माह में कार्यालय में एक अतिरिक्त केश काउंटर भी खोला गया है जहां वाहन स्वामी बिना विलम्ब के 5 हजार रुपये से अधिक कर एवं अन्य राजकीय राशि नकद रूप में जमा करा सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि 15 मार्च की मध्यरात्रि तक कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा एवं उन वाहनों पर भारी पेनल्टी आरोपित की जाएगी। अंतिम तिथि के बाद डिफाल्टर वाहनों की धरपकड़ के लिए रीजन के विभिन्न मार्गों पर विभागीय उड़नदस्ते दिन-रात तैनात किये जाएंगे।
आरटीओ ने यह भी बताया कि उदयपुर जिला परिवहन कार्यालय में कुल 10960 विभिन्न प्रकार के भार वाहन रजिस्टर्ड है जिन्हें वित्तीय वर्ष 2024-25 का अग्रिम कर 15 मार्च तक जमा करवाना है। भार वाहनों से प्राप्त अगले वित्तीय वर्ष के अग्रिम कर की प्राप्तियों की समीक्षा में पाया गया है कि इस बार उदयपुर जिले में भार वाहन स्वामियों ने अग्रिम कर अदायगी में उत्साह का प्रदर्शन किया है एवं कार्यालय में स्वेच्छिक रूप से आकर अपना देय कर जमा करवा रहें हैं परन्तु अभी भी कई वाहन स्वामियों ने अगले वित्तीय वर्ष का अपना देय कर जमा नहीं करवाया है जबकि अब सिर्फ तीन चार दिन ही शेष रहें हैं।