अवैध जल संबंध काटने में जुटा पीएचईडी, चलाया जाएगा विशेष अभियान
राजसमन्द (राव दिलीप सिंह)सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना में संपूर्ण राजस्थान में विभागीय पाइपलाइन राइजिंग मैन एवम जल वितरण पाइपलाइन पर किए गए अवैध जल संबंध को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजसमंद में अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा जल वितरणी पाइपलाइन पर अवैध जल संबंध किया हुआ है तो वह 28 फरवरी 2024 तक राज्य आज्ञा 31.3.17 की धारा 19 के अंतर्गत अवैध जल पर नियमानुसार 1100/- रुपए एकमुश्त या तीस हजार लीटर औसत मासिक उपभोग के आधार पर एक वर्ष के जल उपभोग की राशि का पांच गुना शुल्क जमा करा केवल वितरणी पाइपलाइन पर पाए जल संबंध को नियमित करा सकते है। अन्यथा 28 फरवरी के बाद विशेष अभियान चलाया जा कर अवैध जल संबंध पाए जाने पर जल संबंध काटने के साथ उनके विरुद्ध विभागीय नियमानुसार कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी अवैध जल संबंध करने वाले व्यक्ति की रहेगी।