नए टैरिफ ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका केरल हाई कोर्ट से स्थगित

नए टैरिफ ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका केरल हाई कोर्ट से स्थगित
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केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के नए टैरिफ ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को 23 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (AIDCF) के आरोपों पर बचाव करते हुए ट्राई ने केरल हाईकोर्ट को बताया कि ट्राई ने अपने 2020 के नियमों और टीवी चैनल मूल्य निर्धारण के संबंध में टैरिफ आदेश के कार्यान्वयन में देरी नहीं की। ट्राई ने कहा कि एआईडीसीएफ के सदस्यों सहित सभी हितधारकों का विचार था कि इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। दरअसल, AIDCF ने ट्राई पर आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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