दिवंगत शिक्षक का पदस्थापन, विज्ञान व गणित के 184 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की कांउसलिंग पर रोक

दिवंगत शिक्षक का पदस्थापन, विज्ञान व गणित के 184 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की कांउसलिंग पर रोक

भीलवाड़ा (हलचल)। उदयपुर मंडल की तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी द्वारा पदोन्नति शिक्षा विभाग की गड़बडियों के कारण हमेशा से विवादों में रही है। कभी मृत कर्मचारी की पदोन्नति के कारण तो वरिष्ठ शिक्षकों को छोड़कर कनिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति के कारण। गिर्वा ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय कगरा फला के घनश्याम तेली की दो माह पूर्व गंभीर बीमारी से मौत हो गई। उसके बाद भी उसका शिक्षा विभाग की ओर से सेवा समाप्ति का आदेश भी निकाल दिया गया परन्तु 11 अप्रैल को हिन्दी विषय की डीपीसी के बाद काउसलिंग में उन्हें अनुपस्थित मानकर उनका पदस्थापन कोटड़ा ब्लॉक के राजकीय माध्यमिक विद्यालय,पीपला में करके 27 अप्रैल तक विद्यालय में कार्य ग्रहण के आदेश संयुक्त निदेशक ने निकाल दिए। साथ में इस बार भी सत्र 2021 की विज्ञान व गणित विषय के तृतीय श्रेणी के 184 शिक्षकों की डीपीसी के बाद इन शिक्षकों के पदस्थापन के लिए प्रस्तावित 10 व 12 अप्रैल को होने वाली काउसलिंग पर जोधपुर हाईकोर्ट की ओर से पीडि़त शिक्षकों की याचिका पर रोक लगा दी गई है।
राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने संयुक्त निदेशक, उदयपुर से वार्ता कर डीपीसी में में गड़बडियों पर रोष प्रकट किया। चौहान ने न्यायालय में विभाग द्वारा जबाब जल्दी पेश कर शिक्षकों की काउसलिंग पर रोक हटवाने के साथ साथ, भविष्य में होने वाली डीपीसी वरिष्ठता की सूची पारदर्शिता से बनाने की भी मांग की। वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष प्रथम योगेन्द्र सिंह भाटी, प्रदेश संयुक्त मंत्री नवीन व्यास, जिलाध्यक्ष द्वितीय स्वरूपसिंह शक्तावत, महामंत्री भैरूलाल कलाल, रूप लाल मीणा, सतीश जैन, कमलेश शर्मा, ईश्वर सिंह राठौड़, गजेन्द्र शर्मा व विजेश चारण मौजूद थे।

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