जिले में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

जिले में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू
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चित्तौडग़ढ़। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाने, आदर्श आचार संहिता का पालना करवाने एवं चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट चित्तौडग़ढ़ गौरव अग्रवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में निम्नांकित निषेधाज्ञा 9 अक्टूबर से 5 दिसंबर की मध्यरात्रि तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।
जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने सम्पूर्ण चित्तौडग़ढ़ जिले में घातक शस्त्रों को लेकर घूमने-फिरने, बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना किसी भी स्थान पर धरना, रैली, जुलूस प्रदर्शन, बंद आयोजित करने, लाउड स्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाये चुनाव प्रचार किये जाने, राजकीय भूमियों पर चुनाव प्रचार हेतु अस्थाई कार्यालय खोलने, राजकीय भवनों पर चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन करने एवं उत्तेजनात्मक नारों का प्रयोग करने पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

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