आरटीई : नर्सरी और पहली कक्षा में ही निशुल्क प्रवेश

जयपुर
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में होने वाले निशुल्क प्रवेश के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। नए प्रावधान अगले शिक्षा सत्र 2024-25 से लागू होंगे। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में होने वाले निशुल्क प्रवेश की गाइडलाइन को लेकर सोमवार को जयपुर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी शिक्षा सत्र के प्रवेश को लेकर गाइडलाइन फाइनल की गई।
नए बदलाव के तहत अब राज्य के निजी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से निशुल्क प्रवेश के लिए नर्सरी और पहली क्लास में ही आवेदन किया जा सकेंगे। वही नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 से 7 साल आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे। नर्सरी कक्षा में 3 से 4 वर्ष के बालक आवेदन कर सकेंगे। पिछले साल तक पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 5 से 7 साल की आयु निर्धारित थी