मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार, दो साल की सजा के बाद तुरंत मिली बेल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'चोर' कहने के मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। 2019 के इस मामले में वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। जिसे लेकर उनपर मानहानि का केस दर्ज किया गया था।कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार किए जाने के बाद 27 मिनट बार कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद, उन्हें जमानत दे दी।
बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ इस पर राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा- 'इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं'।
वही राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि 'मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कोर्ट से सजा कम करने की अपील की है।' वहीं अश्विनी चौबे ने बताया कि, 'राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में हैं, वे लोकतंत्र के कटघरे में भी हैं। इस मंदिर में आकर माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।'