सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के सत्यापन में राजसमंद जिला राज्य में आया प्रथम स्थान पर

सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के सत्यापन में राजसमंद जिला राज्य में आया प्रथम स्थान पर
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राजसमन्द ( राव दिलीप सिंह) सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के सत्यापन में राजसमंद जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। 31 दिसंबर तक सभी पेंशनर्स को अपना सत्यापन कराना होता है जिस पर उन्हें पेंशन दी जाती है, इसमें राजसमंद जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। यहाँ 77.85% पेंशनर्स का सत्यापन हुआ है। चुरू 77.12 प्रतिशत के साथ दूसरे एवं कोटा जिला 75.38 प्रतिशत सत्यापन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जय प्रकाश चारण ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आमजन के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जाती है। इन योजनाओं में राजसमंद जिले में कुल पेंशनर्स 191813 है, जिनमें 149335 पेंशनर्स का सत्यापन हुआ है, इस प्रकार 77.85 प्रतिशत पेंशनर्स का सत्यापन हुआ है। सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक के दौरान चारण ने यह जानकारी जिला कलक्टर को दी जिस पर कलक्टर ने कहा कि इसी तरह रैंक को बनाए रखें एवं समय पर सत्यापन सुनिश्चित करते रहें।
केंद्र सरकार की मुख्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं:
केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन वृद्धावस्था योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजनाएं संचालित है। तीनों योजनाओं में न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह का पेंशन लाभ दिया जाता है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन वृद्धावस्था योजना के लिए बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के महिला अथवा पुरुष पात्र हैं। इसमें प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है। इसी तरह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिलाएं पात्र हैं। इसमें 40 वर्ष व उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम की पात्र महिलाओं को 1000 रुपए तथा 75 वर्ष व उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है। ऐसे ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 80% या उससे अधिक निशक्तता वाले व्यक्ति पात्र हैं। इसमें 18 वर्ष व उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000 रुपए तथा 75 वर्ष व उससे अधिक के लाभ भारतीयों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है।
राज्य सरकार की मुख्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं:

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना तथा लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना संचालित है। इन सभी योजनाओं मे न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन लाभ दिया जाता है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत 55 वर्ष व अधिक आयु की महिलाएं, 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष पात्र है जिनकी अधिकतम वार्षिक आय 48000 तक होनी चाहिए। प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाएं पात्र हैं, जिनकी वार्षिक आय 48000 तक है, इसमें 18 वर्ष व उससे अधिक किंतु 75 वर्षों से कम आयु होने पर 1000 रुपए तथा 75 वर्ष व उससे अधिक के लाभार्थियों को 1500 रुपए पेंशन दी जाती है।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% व उससे अधिक हो, ऐसे व्यक्ति जो प्राकृतिक रूप से बौने (तीन फीट व छह इंच से कम) हो या तृतीय लिंग के हों वे पात्र हैं, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपए तक है। इसमें 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000 रुपए, 75 वर्ष को उससे अधिक के लाभार्थियों को 1250 रुपए, कुष्ठ रोग पीड़ित लाभार्थियों को 2500 रुपए एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को 1500 रुपए की पेंशन दी जाती है।
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत 55 वर्ष व अधिक आयु की महिलाएं, 58 वर्षों अधिक आयु के पुरुष पात्र हैं। इसमें प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है। लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान के परिपत्र 31 अगस्त 2013 के अनुरूप है।

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