आवासीय परिसरों के निजी इस्तेमाल पर किराया जीएसटी से मुक्त
आवासीय परिसरों के निजी इस्तेमाल पर किराया जीएसटी से मुक्त है. सरकार ने शुक्रवार को कहा कि यदि आवासीय परिसरों को निजी इस्तेमाल के लिए निजी व्यक्तियों को किराये पर दिया गया है, तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा.
सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि किरायेदारों द्वारा दिये गए घर के किराये पर 18 प्रतिशत जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लगेगा. सरकार ने एक ट्वीट में कहा कि जीएसटी तभी लगाया जाएगा, जब आवासीय परिसर किसी व्यावसायिक इकाई को किराये पर दिया जाएगा.
ट्वीट में कहा गया, जब इसे निजी उपयोग के लिए निजी व्यक्ति को किराये पर दिया जाता है, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा. अगर किसी फर्म का मालिक या साझेदार व्यक्तिगत उपयोग के लिए किराये पर रहता है, तो भी कोई जीएसटी नहीं देना होगा. केपीएमजी इंडिया के पार्टनर (अप्रत्यक्ष कर) अभिषेक जैन ने कहा कि इस स्पष्टीकरण से जीएसटी पंजीकृत प्रोपराइटरों या जीएसटी पंजीकृत फर्मों में साझेदारों को राहत मिली है