टीसीएस, डीमैट और जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े नियम बदले
अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही हम एक नई तिमाही में प्रवेश कर रहे हैं। नई तिमाही की शुरुआत के साथ 1 अक्तूबर 2023 से कई नए नियम बदल रहे हैं। ये नियम हम सभी को प्रभावित करने वाले हैं। ऐसे में उनकी जानकारी जरूरी है।
एक अक्तूबर से होने वाले सात अहम बदलावों के बारे में म्यूचुअल फंड नामिनेशन म्यूचुअल फंड खातों में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 की तय की गई थी। ऐसे में एक अक्तूबर से जिन खातों में नॉमिनी नहीं जोड़ा जाएगा उन्हें डेबिट फ्रीज किया जा सकता है।
टीसीएस से जुड़े नए नियम
क्रेडिट कार्ड पर 7 लाख रुपये से अधिक के विदेशी खर्च पर एक अक्तूबर से 20 प्रतिशत टीसीएस लगेगा। हालांकि, अगर इस तरह का खर्च चिकित्सा या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो टीसीएस पांच प्रतिशत ही लगाया जाएगा। विदेशों में शिक्षा के लिए ऋण लेने वालों के लिए सात लाख रुपये की सीमा से ऊपर 0.5 प्रतिशत की दर से टीसीएस देना होगा।
डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन
डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो रही है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपना डीमैट खातों में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है उन्हें एक अक्तूबर से परेशानी हो सकती है
लघु बचत खातों के लिए पैन-आधार
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और अन्य छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों को सितंबर महीने के अंत तक पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्रांच में अपना आधार नंबर और पैन नंबर जमा करना होगा। ऐसा करने से चूकने से उनके लघु बचत निवेश को फ्रीज किया जा सकता है। पीपीएफ, एसएसवाई, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार नंबर अनिवार्य है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी।
बैंक शाखाओं पर सात अक्तूबर के बाद नहीं बदले जाएंगे 2000 के नोट
30 नवंबर 2023 तक ही ₹2000 के नोट भी बदले जानें थे ऐसे में एक अक्तूबर से इन नोटों को रखने वालों को परेशानी हो सकती थाी। हालांकि अब आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख बढाकर सात अक्तूबर कर दी है। सात अक्तूबर के बाद रुपये के नोटों को बदलने के लिए सीधे आरबीआई का ही रुख करना होगा क्योंकि स्थानीय बैंकों में इसके बदलने की समयसीमा खत्म हो जाएगी।
जन्म प्रमाण पत्र जरूरी
एक अक्तूबर से जन्म प्रमाणपत्र कई बातों को प्रमाणित करने के लिए एक एकल दस्तावेज होगा। नए नियमों के मुताबिक, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हो रहा है। इस नियम के तहत जन्म और मृत्यु के लिए निबंधन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने 13 सितंबर को अधिसूचना जारी की थी। जन्म प्रमाणपत्र स्कूलों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पासपोर्ट और आधार नंबर जारी करने सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए अहम साबित होगा।
पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बदलाव
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की तेल और गैस कंपनियां समय-समय पर समय-समय पर समीक्षा करती रहती है। हर महीने की पहली तारीख को एयर फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव होता है। ऐसे में एक अक्तूबर से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों बदलाव का एलान किया जा सकता है।