SC ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को दिया झटका, अयोग्यता रहेगी बरकरार।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने सभी बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था और इसी फैसले के खिलाफ बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने विधायकों को सदन की कार्यवाही में मतदान करने या भाग लेने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया।
हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद स्पीकर ने छह कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। इन विधायकों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कांग्रेस के बागी विधायकों ने 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में भाजपा के हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था। इसके बाद में सभी 6 विधायक पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए बजट पर मतदान से भी गायब रहे थे।