स्कूलों को लौटानी होगी कोरोना काल में ली गई फीस, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ शासनादेश

स्कूलों को लौटानी होगी कोरोना काल में ली गई फीस, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ शासनादेश
X

लखनऊ: प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड के समस्त विद्यालयों को 27 अप्रैल 2020 को जारी किए गए शासनादेश द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में लिए गए शुल्क की 15 प्रतिशत धनराशि विद्यार्थियों को लौटानी होगी। विद्यालयों को यह धनराशि वर्तमान शैक्षिक सत्र में विद्यार्थियों की फीस में समायोजित करनी होगी। 

पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यालय को छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को उन्हें यह धनराशि वापस करनी होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है। इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है।

Next Story