केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को गैर कानूनी ठहराने वाली याचिका हुई खारिज
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया है. हाईकोर्ट (Delhi HC) से राहत न मिलने के बाद अब दिल्ली के सीएम सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रूख करेंगे.
AAP नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल
सौरभ भारद्वाज ने कहा, ‘आज हाई कोर्ट का फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं और सम्मानपूर्वक कहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां अपनी बात रखेंगे. हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिली वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलेगी.’
उन्होंने कहा, ‘तथाकथित उत्पाद नीति मामले में अब तक जो कुछ भी हुआ है, उससे यही कहा जा सकता है कि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है. ईडी या सीबीआई एक भी अवैध रुपया बरामद नहीं कर सकी.’
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड को बताया सही
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘अदालत का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं थी रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता.’
कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर रहा है, केवल गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला कर रहा है. मुकदमे के दौरान सरकारी गवाहों के बयानों पर निर्णय लिया जाएगा, तब अरविंद केजरीवाल जिरह करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
‘ईडी रिमांड अवैध नहीं’
गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतों का सरोकार संवैधानिक नैतिकता से है, न कि राजनीतिक नैतिकता से. ईडी का अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है. गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के ईडी रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता.