सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक जनहित में ईडी निदेशक का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया
दिल्ली ।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर ईडी निदेशक संजय मिश्र का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में वह इस तरह का आवेदन स्वीकार नहीं करते, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए वह इजाजत दे रहे हैं। कोर्ट ने साफ किया कि अब इसके बाद और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। यानी संजय मिश्र 15 सितंबर की रात से ईडी निदेशक नहीं रहेंगे।
क्या कहा कोर्ट ने आदेश में ?
कोर्ट के 11 जनवरी के आदेश के मुताबिक, संजय मिश्र को 31 जुलाई तक पद पर रहना था।गुरुवार को ये आदेश जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई के बाद दिए। केंद्र ने अर्जी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की चल रही समीक्षा की दुहाई देते हुए संजय मिश्र को 15 अक्टूबर तक पद पर बनाए रखने की इजाजत मांगी थी।