नाबालिग को अगवा कर रेप करने के आरोपित को शेष प्राकृत जीवन तक की सजा

नाबालिग को अगवा कर रेप करने के आरोपित को शेष प्राकृत जीवन तक की सजा
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 भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो 2) अनिलकुमार गुप्ता ने गुरुवार को गंगापुर थाने के सतडूंढिया गांव के लक्ष्मण पुत्र रतनलाल बैरवा को शेष प्राकृत जीवन तक की सजा और 65 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। आरोपित लक्ष्मण पर एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ रेप करने का आरोप है। बता दें कि आरोपित के इस कृत्य से 14 साल 9 माह 13 दिन की यह लड़की 5 माह की गर्भवती हो गई थी। 
विशिष्ट लोक अभियोजक श्रीमती श्रुति शर्मा ने बताया कि गंगापुर थाने पर एक व्यक्ति ने 16 अक्टूबर 2021 को रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्री 14 वर्षी की है, जिसके पास एक मोबालभी है। 14 अक्टूबर को परिवादी सत्संग में गया था। जहां आरोपित लक्ष्मण बैरवा भी था। रात  के समय लक्ष्मण बैरवा वहां से चला गया।  15 अक्टूबर 2021 को सुबह करीब 3 बज परिवादी अपने मकान पर आकर सो गया।  सुबह करीब 8 बजे जब उठा तो बेटे ने नाबालिग पुत्री के घर पर नहीं होना बताया। इस पर उसने बेटी के मोबाइल पर कॉल किया तो स्वीच ऑफ था। इस पर आरोपित लक्ष्मण के मोबाइल पर संपर्क किया तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। परिवादी लक्ष्मण के गांव व घर गया  तो लक्ष्मण वहां नहीं मिला। इस पर परिवादी ने नाबालिग पुत्री के अपहरण की शंका लक्ष्मण बैरवा पर जताई।  पुलिस ने तफ्तीश कर नाबालिग को 21 अप्रैल 22 को कलेक्ट्री रोड से दस्तयाब किया।  तब वह  14 वर्ष 9 माह व 13 दिन हो नाबालिग थी। यह नाबालिग, आरोपी लक्ष्मण लाल बैरवा के साथ रहने व 5 माह की गर्भवती होने के कारण उसका मेडिकल बोर्ड से मेडिकल मुआयना करवाया गया।  नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जिस पर उसे सखी सेन्टर भेजने के आदेश दिये गये। नाबालिग के164 सी.आर.पी.सी .के तहत बयान करवाये गये।  इसके बाद आरोपित लक्ष्मण बैरवा को नाबालिग को अगवा कर उसके साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित लक्ष्मण के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 35 दस्तावेज पेश कर और 20 गवाहों के बयान करवा आरोपित लक्ष्मण बैरवा पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश गुप्ता ने आज आरोपित को शेष प्राकृत जीवन तक की सजा सुनाई। उस पर 65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। 

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