इस राज्य में बदल गए ट्रैफिक नियम, जाने किन नियमो में हुआ बदलाव

इस राज्य में बदल गए ट्रैफिक नियम, जाने  किन नियमो में हुआ बदलाव
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अगर आप घूमने फिरने के शौक़ीन हैं या किसी काम से देश अलग-अलग राज्यों में आना-जाना लगा रहता है, तो आपको देश के अलग-अलग राज्यों के कुछ नियमों की जानकारी होना जरूरी है. ताकि आप उनका पालन कर सकें और उन नियमों को तोड़ने से लगने वाले जुर्माने को देने से बच सकें. देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में ट्रैफिक नियमों में कुछ बदलाव किये गए हैं. जिनके बारे में हम आपको आगे जानकारी देने जा रहे हैं.

ऑटो कैब के लिए नए नियम

तमिलनाडु सरकार के नए नियमों के मुताबिक ऐसे कैब चालक और ऑटो चालक जो अचानक से बुक की गयी राइड को कैंसिल कर देते हैं, जिससे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस तरह की मनमानी के काफी मामले सामने आये. जिस वजह से तमिलनाडु सरकार को ये नियम लागू करना पड़ा. इस नियम के मुताबिक ऑटो कैब जैसे व्हीकल अगर किसी सवारी को ले जाने से मना करता है या लास्ट समय पर बुकिंग कैंसिल करता है. तो उसे 50 रूपये से लेकर 500 रूपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है.

इन नियमो के उल्लंघन पर भारी जुर्माना

जानकारी के अनुसार अगर कोई वाहन चलाते हुए मोबाइल फ़ोन जैसी किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस का प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उससे पहली बार 1,000 रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा और दूसरी इसी गलती के लिए पकडे जाने पर जुर्माने की राशि 10,000 देनी पड़ेगी. इसके अलावा बिना लइसेंस वाहन चलने पर 5,000 सिग्नल तोड़ने पर पहली बार में 1,000 दूसरी बार में सीधा 10,000 रूपये तगड़ा चालान भरना पड़ेगा.

एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर

एम्बुलेंस, दमकल और किसी भी तरह की आपातकलीन सेवा देने वाले वाहन का रास्ता रोकने पर 10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा. इसके अलावा वाहन को तय सीमा से ज्यादा स्पीड पर चलाने पर भी 50,00-10,000 तक जुर्माना लिया जा सकता है. वहीं वाहन को गलत तरीके यानि रैश ड्राइविंग करने पर भी पहली बार में 1,000 और दूसरी बार में 10,000 का मोटा चालान भरना पड़ेगा.

रेसिंग पर चालान

अगर आप तमिलनाडु की सड़कों पर रेसिंग करने की गलती कर बैठे, तो पहले बार 15,000 और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधा 25,000 का भारी भरकम चालान चुकाना पड़ेगा. बाइक में अलग से मॉडिफाइड साइलेंसर पर 1,000 रूपये का चालान भरना पड़ेगा. तो ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में सीधा 10,000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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