बोले उद्धव ,EC के पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं
शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी है। इस बीच, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। राज्य के विदर्भ क्षेत्र के दौरे के दौरान ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग के पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे इसे किसी को चुराने नहीं देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव की याचिका पर सुनवाई के लिए दी तारीख
शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। सीजेआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। बता दें कि उद्धव की याचिका में चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग की गई है।