VIDEO अफीम डोडा-चूरा तस्करी के आरोप में पंजाब की दो महिलाओं को सजा

भीलवाड़ा हलचल। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) ने अफीम डोडा-चूरा तस्करी मामले में पंजाब की दो महिलाओं को एक-एक साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने बीएचएन को बताया कि तत्कालीन सुभाषनगर थाना प्रभारी पुष्पा कासौटिया 9 जून 22 को गश्त करते हुये रोडवेज बस स्टैंड पहुंची, जहां दो महिलायें संदिग्ध हालत में मिली। थाना अधिकारी कासौटिया ने पूछताछ की तो महिलाओं ने खुद को बैणी बागा, जिला मानसा, पंजाब निवासी बलजीत कौर 60 पत्नी फूला सिंह सिख व करमजीत कौर 54 पत्नी दर्शनसिंह सिख बताया। इनके पास दो प्लास्टिक कट्टे थे, जिनकी जांच की तो उनमें डोडा-चूरा मिला। बलजीत कौर के पास कट्टे में मिला डोडा-चूरा 5 किलो, जबकि करमजीत के पास 4 किलो डोडा-चूरा मिला, जिसे जब्त कर पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। न्यायालय ने मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक चौधरी ने 10 गवाह व 64 दस्तावेज पेश कर महिलाओं पर लगे आरेाप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने पर दोनों महिलाओं को एक-एक साल की कठोर सजा और दस-दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
