फैसला- नर्स को नशीला केक खिला होटल में रेप करने के आरोपित भूपेंद्र को दस साल की कैद

फैसला- नर्स को नशीला केक खिला होटल में रेप करने के आरोपित भूपेंद्र को दस साल की कैद

 भीलवाड़ा बीएचएन। एक नर्स को केक में नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उसके साथ होटल में रेप करने के आरोपित भगवान सिंह उर्फ भूपेंद्रसिंह रावणा राजपूत को आज दस साल की कैद और 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह अहम फैसला, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने सुनाया। 
 विशिष्ट लोक  अभियोजक संजू बापना के अनुसार, पीडि़ता ने एक अक्टूबर 2021 को पुलिस अधीखक को शिकायत दी कि इंस्टाग्राम पर उसे भूपेंद्र सिंह नामक युवक ने एसएमएस भेजना शुरु कर दिया। वह दोस्ती के लिए दबाव बनाया। आरोपित की बातों में आकर पीडि़ता ने अपने मोबाइल नंबर इंस्टा आईडी पर भेज दिये। इसके बाद भूपेंद्र उस पर मिलने का दबाव बनाने लगा। वह एक हॉस्पीटल में नर्स थी, जो पैदल ही आती-जाती थी। आरोपित उसका पीछा करता था। भूपेंद्र आधार बनाने का कार्य करता था। पीडि़ता ने आधार से पुराना फोटो हटाकर नया फोटो अपलोड करने के लिए आरोपित को दिया। आरोपित ने करेक्शन के बाद आधार उसे लौटा दिया। 6 मार्च 2्र्र021 को उसे आरोपित ने होटल में बुलाया और संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया, लेकिन पीडि़ता ने साफ मना करते हुये वहां से चली गई। इसके बाद आरोपित ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकन पीडि़ता व उसकी बहन का चेहरा लगाते हुये अश्लील फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। इसके चलते पीडि़ता ने आरोपित भूपेंद्र से संपर्क किया तो उसने पोस्ट हटाने के लिए उससे मिलने का दबाव बनाया। इसके बाद वह मिडटाउन होटल में आरोपित से मिलने गई। जहां उसने पीडि़ता का फोटो लगा आईडीप्रूफ आरोपित ने दिया। इस आईडी पू्रफ पर किसी अन्य लड़की का नाम अंकित था। आरोपित ने यह कहते हुये कि उसका फौज में सिलेक्शन हो गया है, इसके लिए उसने केक काटा। यह केक खाने के बाद पीडि़ता बेहौश हो गई थी। केक में आरोपित पहले से नशीला पदार्थ मिलाकर लाया था। आरोपित भूपेंद्र ने पीडि़ता के साथ रेप किया। अश्लील फोटो वीडियो भी बना ली। 15-20 दिन बाद आरोपित ने पीडि़ता को डराया धमकाया कि होटल में बनाया अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। आरोपित ने बाद में पीडि़ता के अश्लील वीडियो पोर्न साइट पर अपलोड कर दिये। आरोपित ने पीडि़ता को रिवाल्वर दिखाते हुये धमकाया भी। इस मामले की जांच कोतवाल डीपी दाधीच ने की। इसके बाद आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। न्यायालय में सुनवाई पूरी होने पर आसींद थाने के हाथीसर गांव निवासी आरोपित भगवान सिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह पुत्र भैंरूसिंह राठौड़ (रावणा राजपूत) को दस साल की कैद और ३५ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। 

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