आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं, 31 मार्च के पहले नहीं किया तो पड़ जाएंगे मुश्किल में

आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं, 31 मार्च के पहले नहीं किया तो पड़ जाएंगे मुश्किल में
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अगर पैन-आधार को लिंक (PAN Aadhar Link) करने की बात को आप हल्के में ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, सीबीडीटी (CBDT) ने सभी टैक्स पेयर्स को 31 मार्च के पहले अपने आधार और पैन को लिंक करने की डेडलाइन दी है। वहीं सेबी (SEBI) ने भी साफ कर दिया है कि अगर शेयरधारकों ने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं अगर आपका आधार-पैन लिंक नहीं है तो आपको लोन लेने में भी समस्या हो सकती है। जानें किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक है या नहीं और अगर लिंक नहीं है तो इसे कैसे लिंक किया जाए।

ऐसे चेक करें आधार पैन लिंक है या नहीं

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट - https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status पर जाएं।
  • यहां अपना आधार व पैन नंबर एंटर करें।
  • आधार व पैन नंबर डालने के बाद ‘व्यू आधार लिंक स्टेटस’ पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार कार्ड पैन से लिंक है या नहीं।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे जोड़ें?

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in या http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/पर जाएं।
  • अपना यूजर रजिस्ट्रेशन करें और अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉग इन पर क्लिक करें।
  • लॉगइन करने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करते ही एक नया टैब खुलेगा।
  • इस पेज पर अपना पैन व आधार नंबर एंटर करें। वैलीडेट करते ही आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि मैच होगा और फिर ओटीपी ऑप्शन सामने आएगा।
  • ओटीपी डालते ही आपको पेमेंट ऑप्शन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप पेमेंट करके इस प्रॉसेस को पूरा कर सकते हैं।

SMS से ऐसे करें पैन को आधार से लिंक

इसके अलावा एसएमएस से भी आधार व पैन को जोड़ा जा सकता है। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इस मैसेज में UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> डालकर 567678 या 56161 पर भेजें और बाकी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

आधार-पैन लिंक नहीं किया तो…?

दरसअल, 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे में जिन कार्यों में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, वे सभी काम रुक जाएंगे। इसके अलावा (SEBI) ने भी ये साफ कर दिया है कि पैन-आधार नहीं लिंक करने पर 1 अप्रैल से शेयरधारक शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अब पैन व आधार कार्ड लिंक करने के लिए 1 हजार रु की पेनल्टी भी देनी होगी। पिछले वर्ष एक समय सीमा तक ये पेनल्टी 500 रु थी।

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