इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में ऋण हेतु महिलाएं करें आवेदन

चित्तौडग़ढ़ ।. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु 'इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजनाÓ लागू की गई है जिसमें महिलाएं ऋण हेतु आवेदन कर सकती है। योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। नये स्थापित होने वाले उद्यम के साथ-साथ पूर्व स्थापित उद्योग भी विस्तार /विविधिकरण/आधुनिकीकरण इत्यादि हेतु लाभान्वित हो सकेगे। योजनान्तर्गत व्यक्तिगत महिला आवेदक के साथ-साथ संस्थागत आवेदक, महिला स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता समूह के कलस्टर, महिला स्वयं सहायता समूह के फेडरेशन भी पात्र है। यदि कोई महिला फर्म या कम्पनी बनाती है तो वह भी ऋण हेतु आवेदन कर सकती है।
ऋण आवेदन हेतु पात्रता-
1.व्यक्तिगत ऋण आवेदन हेतु आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवष्यक है।
2. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
3. महिला स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के कलस्टर राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत
दर्ज होकर पंजियन होना आवष्यक है तथा समूहों के क्लस्टर/ फेडरेशन की स्थिति में उनका नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
ऋण सीमा एवं ब्याज अनुदान-इस योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा निनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देष्य हेतु संयत्र एवं मषीन, वर्क शेड/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए योजनान्तर्गत आवेदक निम्नानुसार ऋण एवं प्राप्त ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाता है- व्यक्तिगत आवेदक 50 लाख रु तक ऋण राषि तथा स्वंय सहायता समूहों का समूह (क्लस्टर या फेडरेशन) 1 करोड़ रु तक ऋण राषि स्वीकृत करने का प्रावधान है।
योजनान्तर्गत आवेदक को स्वीकृत ऋण राशि पर 25 प्रतिषत ऋण अनुदान दिया जाता है। तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /विधवा/परित्यक्ता/हिंसा से पीडित तथा दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं को स्वीकृत ऋण राशि पर 30 प्रतिशत ऋण अनुदान दिया जाता है। योजना में आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन ई. मित्र के माध्यम से एस एस ओ आईडी से आवेदन किये जा सकते है।