होम वोटिंग के लिए 4 नवम्बर तक कर सकते हैं आवेदन
चित्तौड़गढ़। विधानसभा आम चुनाव-2023 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित श्रेणी के मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि होम वोटिंग की सुविधा लेने के लिए निर्धारित प्रारूप फॉर्म 12 डी में आवेदन करने का प्रावधान है। होम वोटिंग की सुविधा जिले के 80़ वर्ष की आयु के वरिष्ठ मतदाता, 40 प्रतिशत या अधिक प्रमाणित शारीरिक अक्षमता वाले मतदाता (प्रमाण-पत्र अनिवार्य) एवं चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के अनुसार कोविड-19 रोगी को उपलब्ध करवाई जाएगी।
होम वोटिंग हेतु 4 नवम्बर तक निर्धारित फॉर्म 12 डी भरकर आवेदन करना होगा। टोल फ्री नम्बर 1950 पर दूरभाष का प्रयोग कर एवं बीएलओ को घर बुलाकर भी आवेदन किया जा सकता है। होम वोटिंग के लिए इच्छुक आवेदक को होम वोटिंग या बूथ में से कोई एक विकल्प की ही सुविधा मिल पाएगी। होम वोटिंग का विकल्प चुनने के बाद मतदान दिवस 25 नवम्बर को मतदान केन्द्र पर मतदान नहीं कर सकते।