बल्क में SIM Card खरीदने के लिए नहीं कर सकेंगे पर्सनल आईडी का इस्तेमाल, एक अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

बल्क में SIM Card खरीदने के लिए नहीं कर सकेंगे पर्सनल आईडी का इस्तेमाल, एक अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
X

अब कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत पहचान पत्र (आइडी) पर एक बार में ढेर सारे सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। साइबर अपराध के लगातार बढ़ रहे खतरे को देखते हुए दूरसंचार मंत्रालय ने एक व्यक्ति की आइडी पर बड़ी संख्या में सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है।

अधिक संख्या (बल्क) में सिम लेने के लिए अलग से व्यावसायिक श्रेणी बनाई गई है। इसके तहत सिम कार्ड लेने पर ग्राहकों को कारपोरेट पहचान संख्या (सीआइएल) या जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा। नए नियम एक अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होंगे।  बल्क में आवंटित किए जाने वाले सभी सिम निष्क्रिय स्थिति में मिलेंगे।

संबंधित सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा व्यावसायिक कनेक्शन को सक्रिय करने से पहले प्रत्येक अंतिम-उपयोगकर्ता की केवाइसी प्रक्रिया द्वारा उसे सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद जब केवाइसी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त अंतिम उपयोगकर्ता का डेमोग्राफी विवरण अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा दिये गये विवरण से सत्यापित होगा, इसके बाद ही सिम सक्रिय होगा।

गुम हुए या बंद पड़े सिम को चालू कराने के लिए भी ई-केवाइसी या डिजिटल केवाइसी का पालन अनिवार्य किया गया है। नया सिम तभी सक्रिय होगा, जब ग्राहक के फोटो व डेमोग्राफी का मिलान पूरी तरह सुनिश्चित होगा। नए सक्रिय सिम कार्ड पर एसएमएस सुविधा (इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों) 24 घंटे के लिए बंद रहेगी। किसी ग्राहक के बंद नंबर को 90 दिन तक अन्य ग्राहक को आवंटित नहीं किया जाएगा

Next Story