सोनोग्राफी सेन्टर व निजी हॉस्पिटल में आकस्मिक निरीक्षण, पीसीपीएनडीटी एक्ट की सख्ती से पालना के दिए निर्देश

Update: 2024-06-23 11:34 GMT

भीलवाड़ा। शहर में चल रहे सोनोग्राफी सेन्टर का पीसीपीएनडीटी के जिला नोडल अधिकारी ने निरीक्षण कर अधिनियम की सख्ती से पालना करने के लिए पाबंद किया।

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) राज. जयपुर के निर्देशानुसार विशेष निरीक्षण अभियान के तहत पीसीपीएनडीटी अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रविवार को जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉ. चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी ने 8 सोनोग्राफी सेन्टर का निरीक्षण किया।

उन्होंने सेवा सदन रोड स्थित डॉ. निधि इमेजिंग एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, सरकारी हॉस्पीटल के सामने आनन्दा डायग्नोस्टिक, शास्त्री नगर स्थित श्रीमती केसर बाई सोनी हॉस्पीटल, तिलक नगर स्थित श्री सिद्धी विनायक हॉस्पीटल, सीताराम जी की बावड़ी के पास स्थित भारद्वाज अल्ट्रासाउण्ड एण्ड इमेजिंग सेन्टर एवं रामस्नेही चिकित्सालय स्थित 3 सोनोग्राफी सेन्टरो का निरीक्षण कर पीसीपीएनडीटी अधिनियम की सख्ती से पालना करने के लिए पाबंद किया।

निरीक्षण के दौरान सोनोग्राफी मशीन पर स्थापित एक्ट्रीव ट्रैकर एवं जी.पी.एस. का निरीक्षण किया गया संस्थान के सोनोग्राफी रजिस्टर व फार्म-एफ की जांच की गई एवं भ्रूण लिंग परीक्षण रोकथाम के लिए टोल फ्री नं. 104 व 108 एवं व्हाट्सएप नं. 9799997795 के प्रचार-प्रसार के बोर्ड का प्रदर्शन पाया गया।

सीएमएचओ डॉ सीपी गोस्वामी ने बताया कि मुखबिर योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना सत्य पाये जाने पर तीन लाख रूपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। उन्होंने सभी आमजन, गैर सरकारी संगठनों से अपील की है कि भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देकर राज्य सरकार की मुखबिर योजना का लाभ उठायें।

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