मिलावटी दूध के मामले में न्यायालय ने सुनाई 5 महीने की सजा
भीलवाड़ा। दूध में मिलावट करने के मामले में एक आरोपी को 5 माह का कारावास तथा 90,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी ने बताया की 16 अक्टूबर 2015 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सजंय सिंह द्वारा दूध विक्रेता जीवराज जाट पुत्र रामचन्द्र जाट, निवासी फूलियाकला वर्तमान जिला शाहपुरा पर कार्यवाही करते हुए दूध का नमूना लिया गया। उक्त नमूना जाँच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट में उपरोक्त नमूना अनसेफ होना पाया गया। उक्त प्रकरण में न्यायालय में 10 मार्च 2016 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस्तगासा प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ए.सी.जे.एम) शाहपुरा द्वारा 27 फ़रवरी 2024 को जीव्रराज के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 26 (2) (1)/59 (1) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के आरोप में दूध में मिलावट का दोषी मानते हुये 5 माह का कारावास तथा 90,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी ने बताया की आम जन को शुद्ध खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी नागरिको से अपील है कि अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 9462819999, 01482-232643 पर दी जा सकती है।