कोतवाली के एएसआई को 50 हजार की रिश्वत मामले में ढाई साल की सजा, तीन लाख का जुर्माना

Update: 2025-12-16 17:19 GMT



भीलवाड़ा। शहर कोतवाली में तैनात रहे सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण शर्मा को एसीबी कोर्ट ने रिश्वतखोरी के एक मामले में दोषी करार देते हुए ढाई वर्ष के कठोर कारावास और तीन लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला करीब 12 साल बाद सुनाया गया है।

प्रकरण के अनुसार लक्ष्मी नारायण शर्मा ने एक मामले में राहत दिलाने के नाम पर एक लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए आरोपी एएसआई को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यह शिकायत एक अधिवक्ता की ओर से दर्ज कराई गई थी।

एसीबी न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए आज सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस विभाग और आमजन में चर्चा का माहौल है। यह निर्णय रिश्वतखोरी के मामलों में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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